बल्केश्वर पार्क में होली कार्यक्रमों पर रोक


नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लगाई रोक, सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा पत्र
- 'हास्य हुड़दंग' के आयोजन की चल रही थी तैयारी, मंत्रियों, विधायकों और कवियों को बुलाया गया था


 न्यूज़ स्ट्रोक 
आगरा, 04 मार्च। बल्केश्वर स्थित बड़े पार्क में होली पर आयोजित कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया है। पार्क  के रखरखाव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने यह रोक लगाई है।
बल्केश्वर पार्क में एक संस्था द्वारा होली पर 'हास्य हुड़दंग' के आयोजन की तैयारी चल रही है। स्थानीय निवासी साहब सिंह द्वारा मामले में नगर निगम अधिशासी अभियंता और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पार्क की सुरक्षा की मांग की थी। नगर निगम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को अवगत कराया कि बल्केश्वर स्थित बड़े पार्क में किसी भी प्रकार के आयोजन को लेकर अनुमति प्रदान न की जाए। यहां होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम समेत अन्य सभी प्रकार कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं।
बता दें कि 'हास्य हुड़दंग' कार्यक्रम में संस्था संचालकों ने मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न शहरों के कवियों को भी बुलाया गया है।
नगर निगम ने सिटी मजिस्ट्रेट पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अमृत योजना के तहत वर्ष 2015 में बल्केश्वर स्थित बड़े पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 53.52 लाख रुपये की धनराशि से कार्य कराया गया है। कुछ लोगों द्वारा अर्थलाभ लेने के लिए पार्क में होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन की योजना बनाई जा रही है। इस विषय में अवगत कराना है कि जनहित याचिका 2547/2005 आनंद मोहन बनाम भारत सरकार एवं अन्य में हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश 22 नवंबर 2006 के अनुपालन में पार्कों में पब्लिक फंक्शन, गैदरिंग प्रतिबंधित है। इसलिए पार्क में किसी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। इस सबंध में थाना कमलानगर और पुलिस चौकी बल्केश्वर को भी सूचना दी गई है।

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