हिट एंड रन केस में मौत होने पर मुआवजा आठ गुना बढ़ा


25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो 

लाख, घायल होने पर 50000


न्यूज़ स्ट्रोक

नई दिल्ली(पीआईबी ), 28 फरवरी । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे को 12500 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजे को 25000 रुपये से बढ़ाकर 200000 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है। यह योजना, सोलेशियम स्कीम, 1989 (सांत्वना योजना, 1989) की जगह ले लेगी और एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी।मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि की रचना, संचालन और स्रोत के लिये भी 25 फरवरी, 2022 को नियमों का प्रकाशन कर दिया है। इस निधि को हिट-एंड-रन के मामलों में हर्जाना देने, दुर्घटना पीड़ितों का उपचार करने और अन्य कामों के लिये इस्तेमाल किया जायेगा, जैसा केंद्र सरकार तय करेगी।
बता दें कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारकार वाहन चालक के भाग जाने वाली दुर्घटना को हिट एंड रन कहा जाता है। सरकार द्वारा जारी डाटा के मुताबिक, 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिसमें 1,31,714 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, NCRB के आंकड़ों के अनुसार उसी साल कार दुर्घटनाओं में 17,538 कार सवारों की मौत हुई।
मंत्रालय के मुताबिक, सरकार एक नया 'मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड' भी बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट-एंड-रन मामले के पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इस फंड का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा और जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू किया जा सकता है।

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