राज बब्बर को मारपीट मामले में दो साल की सजा



-एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला, 8500 रुपये का जुर्माना भी
-दो मई 1996 को चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की थी

न्यूज़ स्ट्रोक
नई दिल्ली, 07 जुलाई । इस वक्त कांग्रेसी नेता और अभिनेता राज बब्बर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, 26 साल के एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ उन पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज बब्बर को यह सजा लखनऊ के वजीरगंज में एक चुनाव अधिकारी से मारपीट करने के लिए दी गई है। राज बब्बर की हरकत के लिए दो मई 1996 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जब राज बब्बर ने चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की थी, तब वे सपा के प्रत्याशी थे। उस वक्त कोर्ट ने उनके जमानत दे दी थी।
राज बब्बर ने जिस चुनाव अधिकारी के मारपीट की थी, उनका नाम श्रीकृष्ण सिंह राणा है। अपने साथ हुई मारपीट की घटना के बाद श्रीकृष्ण सिंह ने वजीरगंज थाना में राज बब्बर और अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज बब्बर अचानक से मतदान स्थल में अपने समर्थकों के साथ घुस आए और इसके बाद उन्होंने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के साथ-साथ वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट की। इस दौरान श्रीकृष्ण सिंह राणा के अलावा कई अन्य लोगों को भी चोट आई थी।

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