ताजमहल के 500 मीटर दायरे में नहीं हो सकेगा कोई व्यापार


-रोजाना कमाकर खाने वाले के सामने रोजगार का संकट पैदा होगा

न्यूज़ स्ट्रोक
नई दिल्ली, 27 सितम्बर। अब ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है और आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
ताजमहल पर प्रदूषण रोकने के लिए पहले आगरा का फाउंड्री उद्योग बंद हुआ था। अब नए आदेश के बाद ताजमहल के आसपास हो रही व्यावसायिक गतिविधियां बंद की जानी हैं। इससे वहां रोजाना कमाकर खाने वाले के सामने रोजगार का संकट पैदा होने वाला है।
सोमवार को जारी एक आदेश में, शीर्ष अदालत ने एक याचिका की अनुमति दी, जिसमें अधिकारियों को 17 वीं शताब्दी के सफेद संगमरमर के मकबरे के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की परिधीय दीवार (सीमा) से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं। वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो-कंस्ट्रक्शन जोन है। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगरपालिका ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है।
संरक्षित स्मारक के हित में होगा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव की दलीलों पर विचार किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होगा।'
दुकान मालिकों के एक समूह ने दायर की थी याचिका
ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल बड़ी संख्या में हैं। यहां व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और वे बेरोजार हो जाएंगे।पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एडीए को निर्देश देने की मांग की थी।
उन्होंने अदालत को बताया कि ताजमहल के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का घोर उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ताजमहल के संरक्षण और इसके आसपास के संरक्षण से संबंधित मामले को जब्त कर लिया है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1631 में बनवाया था।
पर्यावरणविद् एमसी मेहता ने ताजमहल के संरक्षण और उसके आसपास के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में निर्माण से संबंधित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा कि यह एक 'इको-सेंसिटिव एरिया' है, जिसमें ताजमहल सहित चार विश्व धरोहर स्थल हैं। मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है।

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