-डोर टू डोर कैंपेन करने में पांच की जगह अब दस लोग शामिल हो सकेंगे
-पहले, दूसरे चरण के लिए सभा 500 लोगों की सीमा तक करने की अनुमति
नई दिल्ली, 22 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है हालांकि, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सभा 500 लोगों की सीमा तक करने की अनुमति दी है। इसके अलावा कई अन्य छूट भी हैं।
ईसीआई के अनुसार, पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शारीरिक सार्वजनिक बैठकों के लिए 28 जनवरी, 2022 से और दूसरे चरण के लिए एक फरवरी 2022 से छूट दी गई है।
इससे पहले आयोग ने राजनीतिक दलों को इनडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 फीसदी कैपिसिटी तक छूट दी थी। चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) प्रचार अभियान पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन में पांच की जगह दस लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड-19 के पालन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो वैन की भी इजाजत दे दी गई है।
प्रचार के लिए वीडियो वैन को कोविड प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति दी गई है, लेकिन 31 जनवरी तक किसी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली की अनुमति नहीं है और इस दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
पहले चरण यानी 10 फरवरी को वोटिंग वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 28 जनवरी से खुली जगह में अधिकतम 500 लोगों की भीड़ वाली रैली करने की इजाजत होगी। अगर मैदान की क्षमता एक हजार से कम लोगों की हो तो सिर्फ उसकी आधी क्षमता में ही लोगों को इजाजत होगी। पहले चरण में किन उम्मीदवारों का पर्चा निरस्त होगा और किसका स्वीकार होगा, ये 27 जनवरी को तय होना है।
ईसीआई के अनुसार, पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शारीरिक सार्वजनिक बैठकों के लिए 28 जनवरी, 2022 से और दूसरे चरण के लिए एक फरवरी 2022 से छूट दी गई है।
इससे पहले आयोग ने राजनीतिक दलों को इनडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 फीसदी कैपिसिटी तक छूट दी थी। चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) प्रचार अभियान पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन में पांच की जगह दस लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड-19 के पालन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो वैन की भी इजाजत दे दी गई है।
प्रचार के लिए वीडियो वैन को कोविड प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति दी गई है, लेकिन 31 जनवरी तक किसी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली की अनुमति नहीं है और इस दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
पहले चरण यानी 10 फरवरी को वोटिंग वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 28 जनवरी से खुली जगह में अधिकतम 500 लोगों की भीड़ वाली रैली करने की इजाजत होगी। अगर मैदान की क्षमता एक हजार से कम लोगों की हो तो सिर्फ उसकी आधी क्षमता में ही लोगों को इजाजत होगी। पहले चरण में किन उम्मीदवारों का पर्चा निरस्त होगा और किसका स्वीकार होगा, ये 27 जनवरी को तय होना है।
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