स्कूल टाइम में यूनिफार्म पहनकर मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट नहीं जा सकेंगे

 स्कूल स्टूडेंट्स  ( प्रतीकात्मक चित्र )

-ये प्रतिबंध 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू होगा

न्यूज स्ट्रोक
लखनऊ, 29 जुलाई। यूपी में अब सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और चिडिय़ा घर में स्कूल यूनिफार्म में एंट्री नहीं होगी। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय के समय में स्कूली छात्रों को इन जगहों पर एंट्री नहीं दी जाए। इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी करेंगे।
गौरतलब है कि कई बार देखने को मिल जाता है कि स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स बंक मार कर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और चिड़िया घर में टाइम पास करते हुए नजर आते हैं। छात्रों के माता-पिता को पता होता है कि उनका बच्चा तो स्कूल गया हुआ है, लेकिन छात्र इन जगहों पर टाइम पास कर रहे होते हैं। इस दौरान कई बार छात्र किसी अप्रिय घटना का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है, ताकि इस तरह की घटनाओं में कमी आ सके।
यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी में कहा गया है कि सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। ये प्रतिबंध 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू होगा।
यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से लिए गए पत्र में कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूली छात्र/छात्राएं क्लास बंक करके अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे-पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है। इसलिए सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। आयोग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है।


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